फुटपाथ पर खड़ी गाडिय़ों पर कार्रवाई नहीं, कंटैप्ट नोटिस हो सकता है जारी

Edited By bhavita joshi,Updated: 20 Nov, 2018 08:19 AM

do not act on parked cars on the sidewalk notice may continue

आदेशों के बावजूद फुटपाथ पर खड़ी गाडिय़ों को न हटाने पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): आदेशों के बावजूद फुटपाथ पर खड़ी गाडिय़ों को न हटाने पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस इस दिशा में बेहद लापरवाही बरत रही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बार-बार आदेशों की पालना न करने पर वह कंटेप्ट नोटिस जारी कर सकते हैं। फुटपाथ पर पार्क  गाडिय़ों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस द्वारा कोई उचित एक्शन लिया जाना प्रतीत नहीं हुआ जबकि एस.एस.पी. ट्रैफिक को निर्देश तक दिए जा चुके हैं। 

ऐसे वाहनों को टो किया जाना चाहिए था या उन पर क्लैंप लगाए जाने चाहिए थे अथवा आई.पी.सी. की धारा 336 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें किसी की जान को खतरे में डालने वाला कृत्य शामिल है क्योंकि फुटपाथ में खड़ी गाडिय़ां पैदल लोगों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है।

एस.एस.पी. से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
एस.एस.पी. से फुटपाथ में पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है, जिसे लेकर एफिडेविट पेश करने को कहा गया है। बताया जाए कि कितने वाहनों को टो किया गया और किस प्रकार का जागरुकता अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि 1 नवम्बर से 11 नवम्बर तक 2500 चालान किए गए हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि साइकिल ट्रैक्स की दिशा मेंं भले ही बेहतर कार्रवाई की जा रही हो मगर फुटपाथ को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही।

अगली सुनवाई 30 नवम्बर को 
हाईकोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ के डी.सी. व एम.सी. कमिश्नर को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि डी.सी. पेश हों और पार्किंग समस्या पर सहयोग करें। यह निर्देश हाईकोर्ट ने उस जानकारी पर दिए जिसमें कहा गया कि पार्किंग पॉलिसी डी.सी. के पास एक वर्ष से लंबित है। वहीं एम.सी. कमिश्नर को कहा गया है कि बताएं कि तय क्षमता से अधिक पार्किंग को मंजूरी दी जा रही है। हाईकोर्ट ने पाया कि कांट्रैक्टर के कर्मी स्पष्ट रूप से फुटपाथ पर गाडिय़ों को पार्क  करवा रहे थे। बेशक यह गाड़ी की एंट्री से होने वाली पार्किंग कमाई के लिए था। वहीं हाईकोर्ट ने मामले में अंडरग्रांऊड पार्किंग के उपयोग के मसले पर एफिडेविट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 30 नवम्बर को होगी।

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