Edited By Priyanka rana,Updated: 17 Feb, 2020 10:17 AM
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरीबैग के मामले पर डोमिनॉज चंडीगढ़ को निर्देश दिए हैं कि वह चार सप्ताह के अंदर रेस्पोंडैंट पंकज चांदगोठिया को डिमांड ड्राफ्ट के रुप में पांच हजार रुपए पे करें।
चंडीगढ़(राजिंद्र) : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरीबैग के मामले पर डोमिनॉज चंडीगढ़ को निर्देश दिए हैं कि वह चार सप्ताह के अंदर रेस्पोंडैंट पंकज चांदगोठिया को डिमांड ड्राफ्ट के रुप में पांच हजार रुपए पे करें।
साथ ही उन्होंने अभी फिलहाल स्टेट कमीशन के आदेश पर स्टे लगाते हुए याचिकाकर्ता डोमिनोज जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड को ये निर्देश दिए हैं कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम में ढाई लाख रुपए जमा करवाने होंगे।
दो पिज्जा ऑर्डर किए थे :
शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने डोमिनोज सैक्टर-8 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दायर की थी। उन्होंने बताया था कि उक्तआउटलेट से उन्होंने दो पिज्जा आर्डर किए। बिल में कैरीबैग के 13 रुपए चार्ज किए गए थे। कमीशन ने अपने आदेशों में कहा था कि आउटलैट अपने कस्टमरों को फ्री में कैरीबैग प्रदान करें।
कैरीबैग के लिए चार्ज किए गए 13.33 रिफंड करने, मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए मुआवजा व मुकदमा खर्च के रुप में 1500 रुपए देने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा 10 हजार रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में व 4.90 लाख रुपए पी.जी.आई. के पुअर पेशैंट वैलफेयर फंड में जमा करवाने के निर्देश दिए थे।