दहेज लोभी पति को एक साल और गाड़ी से कुचलने वाले चालक को दो साल कैद

Edited By bhavita joshi,Updated: 02 Jan, 2019 08:59 AM

dowry greedy husband gets a year and a driver who crushes his car for two years

पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पति ईरशाद को एक साल कैद की सजा सुनाई है।

चडीगढ़(संदीप): पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पति ईरशाद को एक साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 21 नवम्बर, 2015 को ईरशाद की पत्नी ने महिला थाने में केस दर्ज कराया था। उसने बताया था कि 29 जुलाई, 2015 को उसकी शादी ईरशाद से हुई थी। शादी भी थाने में शिकायत देने के बाद हुई थी क्योंकि ईरशाद ने शादी का झांसा देकर उससे पहले तो शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से मना कर दिया था। 

पीड़िता ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो उसने उससे शादी की। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही दोषी ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया और 15 लाख रुपए दहेज मांगने लगा। शिकायत के अनुसार आरोप था कि दोषी ने पीड़िता से कहा था कि या तो वह अपने मायके से पैसे लेकर आए नहीं तो वह उसे घर में घुसने नहीं देगा। जब पीड़िता ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो ईरशाद ने उसे 22 सितम्बर, 2015 को तलाक दे दिया।

7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
गैर इरादतन हत्या मामले में जिला अदालत ने दोषी गुरदेव को 2 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए केस के अनुसार इंडस्ट्रीयल एरिया थाने में तैनात हेड कांस्टेबल हरी कृष्ण और कांस्टेबल विजेंद्र सिंह 19 जुलाई, 2011 की रात हल्लोमाजरा लाइट प्वाइंट की तरफ से गांव दरिया की तरफ गश्त कर रहे थे। इसी समय तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल जा रहे चार लोगों को टक्कर मार दी। इसके साथ ही अनियंत्रित कार चालक ने आगे एक साइकिल से जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी और आगे कार फुटपाथ से टक्करा कर पलट गई। हादसे में उमा महतो और  लल्लन मुखिया की अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने दोषी गुरदेव सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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