दहेज उत्पीडऩ मामले में बरी हुई सास, पति को 1 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Feb, 2018 10:02 AM

dowry harassment case husband imprisoned for 1 year

दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में  अदालत ने दोषी विजय को 1 साल कैद की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (संदीप): दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में  अदालत ने दोषी विजय को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने सबूतों के अभाव में विजय की मां निर्मला को बरी कर दिया। विजय और उसकी मां के खिलाफ सैक्टर-31 पुलिस थाने में रामदरबार निवासी विवाहिता के पिता ने की शिकायत पर आई.पी.सी. की धारा 498ए और 406 के तहत केस दर्ज किया था। 

 

पुलिस शिकायत में विवाहिता के पिता ने कहा था कि, उनकी बेटी की शादी 14 अक्तूबर 1996 को दिल्ली निवासी विजय कुमार से हुई थी पर शादी के कुछ समय बाद ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताडि़त किया जाने लगा था। आए दिन उससे मारपीट की जाती थी। वर्ष 2008 में उन्होंने उसकी बेटी से मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पुलिस ने जांच के बाद विजय कुमार और उसकी मां निर्मला देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। 
 

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