दहेज हत्या के दोषी पति, जेठ व सास को 7 साल की सजा

Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Jul, 2019 11:25 AM

dowry murder convict

सैक्टर-26 निवासी किरण बाला की दहेज हत्या मामले में जिला अदालत ने दोषी पति गुलशन, जेठ बंटी और सास संतोष को 7 साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़(संदीप): सैक्टर-26 निवासी किरण बाला की दहेज हत्या मामले में जिला अदालत ने दोषी पति गुलशन, जेठ बंटी और सास संतोष को 7 साल की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में अदालत मृतका के ससुर बॉबी को पहले ही बरी कर चुकी है। सैक्टर-26 थाना पुलिस ने पिछले साल मई में दहेज हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया था। 

लव मैरिज की थी
मई 2018 में किरण बापूधाम कॉलोनी में ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में बाथरूम में फंदे से लटकी मिली थी। अस्पताल पहुंचाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। किरण की 7 महीने पहले लव मैरिज हुई थी। वहीं घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। लेकिन मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर उसकी दहेज हत्या करने के आरोपी लगाए थे। सैक्टर-26 थाना पुलिस ने मृतका के पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। 

बापूधाम निवासी कैलाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन करीब दो बजे उनकी छोटी बेटी स्कूल से घर वापस आ रही थी। बेटी ने देखा कि किरण को ऑटो में डाल रखा था और उसके बाल खुले पड़े हुए थे। किरण को ऑटो से पति गुलशन, जेठ बंटी और उसकी सास कहीं लेकर जा रहे थे। बेटी ने घर आते ही किरण के बारे में अपने पिता को बताया था। पिता कैलाश तुरंत बेटी के घर गए। वहां पर बेटी के ससुर ने बताया कि किरण की तबीयत खराब हो गई है। उसे सैक्टर-16 जनरल अस्पताल लेकर गए हैं। वह तुरंत अस्पताल पहुंच गए, जहां पर डाक्टरों ने बताया कि किरण की मौत हो चुकी है। 

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