Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Dec, 2018 10:31 AM
नगर निगम की टाऊन वैंडिंग कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में स्ट्रीट वैंडर एक्ट की बायलॉज को अंतिम रूप दे दिया गया है।
चंडीगढ़(राय) : नगर निगम की टाऊन वैंडिंग कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में स्ट्रीट वैंडर एक्ट की बायलॉज को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका गजट नोटीफिकेशन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दिया गया है। टाऊन वैंडिंग कमेटी की बैठक इसके चेयरमैन और नगर निगम कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अन्य कमेटी के सदस्य और अधिकारी भी शामिल थे।
वैंडर्स को बैठाने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में ड्रा निकाला जाएगा। पहले रैड लाइट, रोड क्रॉसिंग, राऊंड अबाऊट से 100 मीटर की दूरी पर वैंडर्स को बैठाने का प्रावधान था अब बदलकर 50 मीटर कर दिया गया है। साथ ही सरकारी बिल्डिंग के गेट से पहले 100 मीटर की दूरी पर वैंडर बैठाने का प्रावधान था। अब इसे भी 50 मीटर कर दिया गया है।
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना :
निगम ने कड़े नियमों के साथ स्ट्रीट वैंडर्स बायलॉज के संबंध में नोटीफिकेशन को अंतिम रूप दे दिया गया है। बायलॉज जारी होने के बाद रजिस्टर्ड स्ट्रीट वैंडर ने यदि नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार नियम तोडऩे पर वैंडर को 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार डबल और तीसरी बार 5000 रुपए का जुर्माना। चौथी बार में 3 महीने के लिए लाइसैंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि 5वीं बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसैंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। यदि कोई बिना लाइसैंस के मिला तो 10 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ-साथ सामान जब्त कर लिया जाएगा, जिसे बाद में छोड़ा भी नहीं जाएगा।
इन पर भी हुई चर्चा :
-स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ पी.जी.आई. की ओर से फूड वैंडर्स की ट्रेनिंग और जागरूक करने का प्रोजैक्ट मंजूर हो गया। इस पर 19 लाख रुपए खर्च होंगे।
-हरियाणा नवयुवक विकास सर्वे एजैंसी को उनके बेलैंस अमाऊंट देने के बारे में बुलाया गया लेकिन वे वहां पर नहीं आए। टी.वी.सी. ने उनका आवेदन खारिज कर दिया है।
-जिन वैंडरोंं लगातार अपनी मासिक फीस अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और 30 नवम्बर तक जमा करवाते रहे हैं, उनको पहले फेज के ड्रा में शामिल किया जाएगा।
-26 दिसम्बर को टी.वी.सी. की बैठक होगी। इसमें प्रक्रिया तय करके जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में ड्रा निकाली जाएगी।
-351 लोगों से आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें ट्रेड बदलने, आधार कार्ड एड्रैस लाइसैंस बदलने से संबंधित थी उसके लिए उसके लिए एडीशनल कमिश्नर के अधीन तीन सदस्यीय सब कमेटी बना दी गई है।
-मासिक फीस में 5 प्रतिशत वार्षिक कम्पाऊंडिंग बढ़ौतरी होगी, जो कि वित्तीय वर्ष आधार से लागू होगी।
-रैड लाइट रोड क्रॉसिंग, राऊंड अबाऊट से 50 मीटर दूरी तय की गई।