नशा तस्कर को पांच साल कैद, 70 हजार रुपए जुर्माना
Edited By pooja verma,Updated: 08 May, 2019 08:20 PM
प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करने वाले खरड़ निवासी अमनप्रीत को जिला अदालत ने बुधवार को पांच साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (सुशील) : प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करने वाले खरड़ निवासी अमनप्रीत को जिला अदालत ने बुधवार को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। दायर मामला 2 फरवरी 2017 का है। मलोया थाना पुलिस मलोया बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी।
शाम करीब साढ़े पांच बजे पुलिस को बस स्टैंड की तरफ से पुलिस को उक्त दोषी हाथ में एक सफेद रंग का लिफाफा लेकर आते दिखाई दिया। पुलिस को सामने देखकर वह तेजी से वापस जाने लगा।
पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़ा और लिफाफा चैक किया तो उसमें से 16 प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए। पुलिस ने अमनप्रीत पर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।