Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Mar, 2018 08:14 PM
एक किवंटल 47 किलो भुक्की सप्लाई मामले में जिला अदालत ने वीरवार को बलटाना निवासी तस्कर साकीर शेख को दस साल सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (सुशील): एक किवंटल 47 किलो भुक्की सप्लाई मामले में जिला अदालत ने वीरवार को बलटाना निवासी तस्कर साकीर शेख को दस साल सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना किया। वहीं मामले में सह आरोपी साकरी शेख की पत्नी नूरजहां को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया।
ऑपरेशन सेल को 2016 में गुप्त सूचना मिली थी कि ग्वालियर से दंपति गाड़ी सीएच 01यू 3786 में नशीला पदार्थ लेकर चंडीगढ़ में सप्लाई करने आ रहे है। सूचना मिलते ही आपरेशन सेल के सब इंस्पैक्टर जसपाल सिंह ने पुलिस टीम के साथ सैक्टर-43 स्थित 'यज्डिशियल अकेडमी के पास नाका लगाया था।
पुलिस ने नाके पर बलटाना निवासी दंपति साकीर शेख और पत्नी नूरजहां की गाड़ी रोक कर तलाशी ली तो अंदर अलग-अलग बैंग 147 किलो भुक्की बरामद हुई थी।
ऑपरेशन सेल की टीम ने जब साकीर शेख से पूछताछ की तो उन्होंने बताया था वह एक साल से ग्वालियर से भुक्की और अफीम लाकर चंडीगढ़ में सप्लाई करती है। आपरेशन सेल की टीम ने भुक्की और गाड़ी को ज?त कर दंपति के खिलाफ सैक्टर 36 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था।