Edited By pooja verma,Updated: 20 Sep, 2019 02:26 PM
एन.डी.पी.एस. केस में दोषी पंजाब निवासी भूपेंद्र को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
चंडीगढ़ (संदीप): एन.डी.पी.एस. केस में दोषी पंजाब निवासी भूपेंद्र को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने भूपेंद्र को 16 सितम्बर को केस में दोषी करार दिया था। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में दोषी को 20 प्रतिबंधित इंजैक्शनों के साथ गिरफ्तार किया था।
केस के अनुसार 23 जुलाई, 2017 की रात सैक्टर-36 थाना पुलिस ने सैक्टर-42/43 की विभाजित सड़क पर नाका लगाया हुआ था। अटावा चौक तरफ से एक युवक पैदल हाथ में प्लास्टिक का लिफाफा लेकर आता हुआ नजर आया। पुलिस को देखते ही वह युवक घबरा गया और तुरंत मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे रोका और उसकी तलाशी ली तो 20 प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए थे।