ड्रंकन एंड ड्राइव केस में बरी

Edited By bhavita joshi,Updated: 23 Feb, 2019 10:03 AM

drunken and drive case acquitted

ड्रंकन एंड ड्राइव मामले में साक्ष्यों के अभाव से अदालत ने पंजाब फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पैक्टर अमरिंद्र सिंह को बरी कर दिया।

चंडीगढ़(संदीप): ड्रंकन एंड ड्राइव मामले में साक्ष्यों के अभाव से अदालत ने पंजाब फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पैक्टर अमरिंद्र सिंह को बरी कर दिया। पुलिस अदालत में केस को साबित नहीं कर सकी, जिसके चलते बरी किया गया है। 17 फरवरी 2018 को पुलिस कांस्टेबल ने सैक्टर-36 में लगे नाके पर कार को रुकने का इशारा किया।

 कार में 2 व्यक्ति बिना सीट बैल्ट के सवार थे। व्यक्ति ने कांस्टेबल को कहा कि वह पंजाब पुलिस का इंस्पैक्टर कहते हुए कार के दस्तावेज दिखाने से इंकार कर दिया। कांस्टेबल ने अमरिंद्र के खिलाफ ड्रंकन एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई थी। बचाव पक्ष के अनुसार पुलिस ने अमरिंद्र को नाके से जाने देने के एवज में पैसों की मांग की थी और जब उसने पैसे देने से इंकार कर दिया था तो उसके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई थी। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमरिंद्र को बरी कर दिया।

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