Edited By bhavita joshi,Updated: 21 Oct, 2018 09:53 AM
लापरवाही के चलते युवक की मौत मामले में अदालत ने दोषी ऑटो चालक मदन को एक साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): लापरवाही के चलते युवक की मौत मामले में अदालत ने दोषी ऑटो चालक मदन को एक साल की सजा सुनाई है। ऑटो चालक की लापरवाही से ऑटो में सवार युवक के गिर गया था और बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 2014 में इंडस्ट्रीयल एरिया थाना पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 28 जुलाई 2014 को थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एलांते मॉल के नजदीक एक युवक आटो से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस टीम ने घायल युवक को सैक्टर-32 अस्पताल पहुंचाया था।
जांच के दौरान घायल युवक की पहचान मूलरूप से संगरूर के रहने वाले करन के तौर पर हुई थी। बयानों में करन ने बताया था कि वह गांव बहलाना में किराए के मकान में रहता है और एलांते मॉल में काम करता है। यहीं पर हिमाचल के चंबा का रहने वाला अमित भी काम करता है। घटना वाले दिन वह अमित के साथ मॉल में काम खत्म कर रात को घर लौट रहे थे। उन्होंने मॉल के बाहर से उसने ऑटो लिया। आटो मदन चला रहा था। वह आटो को लापरवाही और तेज चला रहा था। उन्होंने चालक से कहा था कि ऑटो सावधानी से धीमी गति चलाएं। लेकिन चालक माना नहीं। वह फेज-1 स्थित एक प्लाट नंबर के पास अमित ऑटो से अचानक गिर गया। जिससे वह घायल हो गया था।