Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Jan, 2020 01:11 PM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब के 63 ई.टी.टी. टीचर्स को मिली राहत 20 जनवरी तक बरकरार रहेगी।
चंडीगढ़(रमेश) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब के 63 ई.टी.टी. टीचर्स को मिली राहत 20 जनवरी तक बरकरार रहेगी। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 जनवरी तक टाल दी है। तब तक टीचर्स को कहीं और नियुक्त नहीं किया जाएगा।
जस्टिस ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उक्त निर्णय दिया। पंजाब सरकार रैशनेलाइज पॉलिसी के तहत 63 ई.टी.टी. अध्यापकों की पोस्टिंग करने जा रही थी जिन्हें सरप्लस बताया गया था। उक्त फैसले के खिलाफ टीचर्स हाईकोर्ट आए थे जिन्होंने प्राइमरी की परीक्षाओं का हवाला देते हुए मांग की थी कि स्टूडैंट्स के भविष्य को देख कई और नियुक्त न किया जाए।
यह समय एग्जाम की तैयारी करवाने का है। ऐसे समय में कहीं और नियुक्त किया जाता है तो स्टूडैंट्स के लिए न्यायसंगत नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि सरकार ने उन्हें सरप्लस घोषित किए जाने के कारण नहीं बताए जो उनका अधिकार है। सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी।