Edited By Priyanka rana,Updated: 31 Jan, 2020 11:19 AM
सैक्टर-19 में वर्ष 2017 में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा हैल्मेट से पीट-पीट कर दयाल कृष्ण तिवारी नामक शख्स की हत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी दीपा तिवारी, ससुर देवी दत्त को वीरवार को पंचकूला कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई।
पंचकूला(मुकेश) : सैक्टर-19 में वर्ष 2017 में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा हैल्मेट से पीट-पीट कर दयाल कृष्ण तिवारी नामक शख्स की हत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी दीपा तिवारी, ससुर देवी दत्त को वीरवार को पंचकूला कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई।
दीपा तिवारी पर 10 हजार और ससुर देवी दत्त पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। तीसरे आरोपी आशीष शर्मा पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। वारदात से कुछ समय पहले ही मृतक दयाल कृष्ण तिवारी का दीपा से तलाक हो गया था।
क्या है मामला :
21 सितम्बर, 2017 को पुलिस ने हत्या के मामले की केस दर्ज किया था, जिसमें मृतक दयाल कृष्ण तिवारी की मां पुष्पा देवी की शिकायत पर हत्या की धारा के तहत मृतक की पत्नी दीपा तिवारी, ससुर देवी दत्त और आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था।
दयाल कृष्ण और दीपा के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनका तलाक हुआ था। दीपा ने उसकी मां को फोन कर दयाल को घर के बाहर पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। पार्क में दीपा अपने पिता देवी दत्त और आशीष के साथ खड़ी थी। जैसे ही दयाल वहां पहुंचा तो तीनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके सिर पर हैल्मेट भी मारा।
दयाल की मां वहां पहुंची और अपने बेटे को बचाकर घर लेकर आ गई। उसने उसे घर में घरेलू उचार देने के बाद उसे सोने के लिए कहा। दयाल सुबह 4 बजे उठा और अपनी मां को बताया कि उसे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गया और उसकी मौत हो गई।