किसानों का मुआवजा मामला : कोर्ट के आदेशों पर रोक दी चंडीगढ़-अमृतसर ट्रेन

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Apr, 2019 10:38 AM

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यहां की एक अदालत ने किसानों की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा न दिए जाने के चलते आदेश जारी करते हुए चंडीगढ़ से अमृतसर जाने वाली रेलगाड़ी अटैच कर दी थी।

मोहाली(कुलदीप) : यहां की एक अदालत ने किसानों की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा न दिए जाने के चलते आदेश जारी करते हुए चंडीगढ़ से अमृतसर जाने वाली रेलगाड़ी अटैच कर दी थी। 

इसी के चलते अदालती आदेश लेकर शुक्रवार को अदालत के कर्मचारी व संबंधित किसान मोहाली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ही चंडीगढ़ से अमृतसर जाने वाली रेलगाड़ी मोहाली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो किसानों ने आगे खड़े होकर रेलगाड़ी को रोक दिया। लगभग दो घंटे तक रोके जाने के बाद मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी पहुंचे जिन्हें अदालत के कर्मचारियों ने अदालत के आदेश दिखाए। काफी देर बाद बातचीत के बाद ट्रेन चलाई गई।

रेल लाइन के लिए एक्वायर की थी जमीन :
किसानों के केसों की पैरवी कर रहे एडवोकेट कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि गांव खूनीमाजरा, नयाशहर, बडाला आदि गांवों के किसानों की रेलवे ने वर्ष 2009 में रेलवे लाईन निकालते समय जमीन एक्वायर की थी। 

एक्वायर हुई जमीन का अवार्ड साढ़े आठ लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सुनाया गया था। जमीन मालिक किसानों ने उस मुआवजे को कम बताते हुए अदालत में अपने वकीलों शेर सिंह राठौर तथा कुलदीप सिंह राठौर के माध्यम से केस दायर करके मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। उसके बाद अदालत ने प्रति एकड़ जमीन का 23 लाख रुपए के करीब मुआवजा निश्चित कर दिया था। 

उसके बाद किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट ने 1 करोड़ 28 लाख 62 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि बढ़ा दी थी। विभाग द्वारा किसानों को मुआवजे की कुछ राशि पहले दे दी गई थी, लेकिन विभाग 2 से 3 करोड़ रुपए के करीब बनता बकाया मुआवजा नहीं दे रहा था। 

अदालत द्वारा प्रशासन को कई बार भुगतान करने के अवसर दिए गए थे लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने के चलते अदालत ने एस.डी.एम. खरड़ की इमारत की नीलामी तथा रेलगाड़ी अटैच कर दी थी।


 

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