Edited By Priyanka rana,Updated: 05 Dec, 2018 11:36 AM
सरकारी विभाग के बोर्डों पर कालिख पोतने के मामले में अदालत ने बलजीत सिंह खालसा की सजा अंडरगोन कर दी है।
चंडीगढ़(संदीप) : सरकारी विभाग के बोर्डों पर कालिख पोतने के मामले में अदालत ने बलजीत सिंह खालसा की सजा अंडरगोन कर दी है। पंजाबी भाषा को राजभाषा का हक दिलवाने की बात कहते हुए बलजीत उन सरकारी बोर्डों पर कालिख पोतता है जिन पर पंजाबी भाषा में नहीं लिखा गया होता है।
अदालत ने 21 अगस्त को तीन माह कैद की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ बलजीत सिंह ने ऊपरी अदालत में अपील की थी। इसके बाद अदालत ने उसकी सजा को अंडरगोन करते हुए उसके जुर्माना भी 5 हजार रुपए कर दिया है। सैक्टर-17 थाना पुलिस द्वारा दायर केस के अनुसार 16 अगस्त 2017 को सैक्टर-22 स्थित नीलम चौकी में तैनात लल्लन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गश्त करते हुए सैक्टर-17 स्थित इन्कम टैक्स ऑफिस के पास पहुंचा।
इस दौरान करीब सुबह 10.35 पर बलजीत सिंह खालसा एक कार से नीचे उतरा, उसने हाथ में एक बाल्टी और मग पकड़ा हुआ था। नीचे उतरने के बाद उसने ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर स्याही की तरह दिखने वाले तरल पदार्थ को बोर्ड के ऊपर फैंक दिया। जिस पर इग्लिश और हिन्दी में लिखा हुआ था। स्याही फैंकने के बाद उसने कोई पत्थर जैसी चीज को बोर्ड पर जोर से मारा। यह देखकर वह खालसा के पीछे भागा और उसे काबू कर लिया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी।