Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 May, 2018 08:38 PM
मासूम बच्ची को बोरी में बंद कर पीटने के मामले में सौतेली मां जसप्रीत कौर के खिलाफ जिला अदालत ने वीरवार को आरोप तय कर दिए।
चंडीगढ़ (संदीप): मासूम बच्ची को बोरी में बंद कर पीटने के मामले में सौतेली मां जसप्रीत कौर के खिलाफ जिला अदालत ने वीरवार को आरोप तय कर दिए। 1 जून से उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 308, 232 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 के तहत केस का ट्रायल चलेगा।
इससे पहले 31 जनवरी को थाना पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी। उसके खिलाफ केस में 25 गवाह बनाए हैं। फिलहाल आरोपी जमानत पर है। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने जसप्रीत कौर के खिलाफ 3 दिसम्बर को आई.पी.सी. की धारा 323 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपी को 7 दिसम्बर को उसके रिश्तेदार के सैक्टर-27 स्थित घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में अदालत के आदेश पर केस में अतिरिक्त धारा 308 जोड़ी गई थी। मामला पिछले साल दिसंबर में उस वक्त चर्चा में आया जब बच्ची के भाई के बनाए हुए दो वीडियो वायरल हुए थे।
इसमें एक में वीडियो में जसप्रीत को बच्ची को बोरी में बंद कर और दूसरे में उसे बुरी तरह पीटते हुए दिखाया था। इसके बाद बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दी थी।