नौकरी दिलवाने के नाम ठगी करने वाले को पांच वर्ष की कैद

Edited By pooja verma,Updated: 05 Feb, 2019 04:09 PM

five years of imprisonment for cheating the name of getting a job

अदालत ने 2015 में युवक को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम ठगी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी सिकंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

मोहाली (कुलदीप): अदालत ने 2015 में युवक को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम ठगी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी सिकंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। केस पुलिस स्टेशन फेज-1 में दर्ज किया गया था जिस की सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी। 

 

शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपियों ने उसे सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी की थी। शिकायतकर्ता मुताबिक उसे ह्यूमैन राईट्स मिशन में सरकारी नौकरी लगवाने की बात हुई थी जिसे आरोपियों ने सरकारी नौकरी बताया था। उस से 7 लाख रुपये पहले ले लिए गए जिसके बाद उसे ह्यूमैन राइट्स मिशन दिल्ली का नियुक्ति पत्र दे दिया गया और पांच लाख रुपए फिर ले लिये। 

 

उसे इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-8बी मोहाली में स्थित एक आफिस में नौकरी ज्वाइन करवा दी गई। बाद में पता चला कि जिस आफिस में उसे नौकरी ज्वाइन करवाई गई है, वह तो किसी एन.जी.ओ. का आफिस है। 

 

शिकायतकर्ता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे चैक दे दिए जो बाऊंस हो गए। पुलिस स्टेशन फेज-1 में 22 सितंबर 2016 को हरप्रीत सिंह बराड़ निवासी सन्नी इन्कलेव की शिकायत पर सिकंदर सिंह निवासी सन्नी इन्क्लेव (खरड़), सेक्टर 125 सहित अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 

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