Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Oct, 2019 09:47 AM
इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित बिग बाजार को कैरीबैग के 18 रुपए चार्ज करना महंगा पड़ गया। दो अलग-अलग मामलों में उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को सेवा में कोताही का दोषी पाते हुए 18 रुपए वापस करने का निर्देश दिए हैं।
चंडीगढ़(राजिंद्र) : इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित बिग बाजार को कैरीबैग के 18 रुपए चार्ज करना महंगा पड़ गया। दो अलग-अलग मामलों में उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को सेवा में कोताही का दोषी पाते हुए 18 रुपए वापस करने का निर्देश दिए हैं।
साथ ही दोनों शिकायतकर्ताओं को मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए एक-एक हजार रुपए मुआवजा और 500-500 रुपए मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है। फोरम ने स्टेट कमीशन यू.टी. के सैक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल एड अकाऊंट में भी 10-10 हजार रुपए जमा करवाने का आदेश दिया है।
कैशियर ने कहा, 18 रुपए देने होंगे :
सैक्टर-15 पंचकूला निवासी संतोष कुमारी और सैक्टर-15 पंचकूला के ही बलदेव राज ने फोरम में एलांते मॉल के बेसमैंट में स्थित बिग बाजार के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि 20 मार्च, 2019 को उन्होंने बिग बाजार से कुछ सामान खरीदा था।
काऊंटर पर कैशियर ने उनसे पूछा कि क्या आप कपड़े का बैग लेंगे। इसके लिए अलग से 18 रुपए चार्ज देने होंगे। शिकायतकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कैरीबैग के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता।
तो स्टोर को नोटिस भेजा :
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि बिग बाजार ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि कैरीबैग का अलग से चार्ज किया जाएगा। जब स्टोर में उनकी किसी ने बात नहीं सुनी तो उन्होंने सेवा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए फोरम में शिकायत दे दी।
फोरम ने बिग बाजार को शिकायत का जबाव देने के लिए नोटिस भेजा। बिग बाजार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे लापरवाही माना और बिग बाजार पर जुर्माना लगाया है।