Edited By bhavita joshi,Updated: 29 Nov, 2018 12:25 PM
बीमा कंपनी को मेडीक्लेम न देना महंगा पड़ गया है।
चंडीगढ़(राजिंद्र): बीमा कंपनी को मेडीक्लेम न देना महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए ब्याज के साथ 2 लाख 46 हजार 430 रुपए शिकायतकर्त्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पांच हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देना होगा। साथ ही कंपनी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना भी ठोका है, जिसे उसे पी.जी.आई. के डिपार्टमैंट ऑफ कार्डियोलॉजी एडवांस कार्डियक सैंटर में जमा करवाना होगा।
इस पैसे का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों के इलाज में किया जाएगा। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो उसे 10 हजार रुपए अतिरिक्त मुआवजा अदा करना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।