यौन शोषण में पूर्व आई.ए.एस सहित चार अन्य पर आरोप तय

Edited By bhavita joshi,Updated: 25 Sep, 2018 03:55 PM

four other accused including former i a s were charged in sexual abuse

महिला सीनियर फार्मासिस्ट के यौन शोषण और घर में जबरन घुसने के मामले में पूर्व आई.ए.एस युद्धवीर सिंह ख्यालिया सहित चार अन्य पर चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट रोहित वत्स की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

पंचकूला : महिला सीनियर फार्मासिस्ट के यौन शोषण और घर में जबरन घुसने के मामले में पूर्व आई.ए.एस युद्धवीर सिंह ख्यालिया सहित चार अन्य पर चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट रोहित वत्स की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कालका के पूर्व एस.डी.एम ख्यालिया सहित एस.एम.ओ यमुनानगर विजय दहिया, सुपरिंटेंडेंट रिटायर्ड स्वतंत्र गुप्ता, असिस्टेंट राजेश सैनी और माया रानी के खिलाफ सेक्शन 341, 452, 500, 506, 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन होने के कारण तत्कालीन कालका डीएसपी राजश्री सिंह, तत्कालीन तहसीलदार कालका गृज सिंह और एएसआई ओंकार पर आरोप तय नहीं हो सके। इस मामले में रमेश कुमार, जयदेव, जय सिंह को में डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ पिछले लगभग 21 सालों से विभिन्न अदालतों में केस पेंडिंग हैं। सरकारी अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि वह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी भी महिला के घर में जबरन नहीं घुसा जा सकता।

 सुप्रीम कोर्ट ने युद्धवीर ख्यालिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सी.जे.एम पंचकूला की कोर्ट में केस चलाने के लिए कहा था लेकिन सी.जे.एम भावना जैन की कोर्ट ने युद्धवीर ख्यालिया सहित अन्य को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद पीड़ित ने एडिशनल सेशंस जज नीरजा कुलवंत कल्सन की अदालत में अपील दायर की थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बनाते हुए सी.जे.एम की अदालत में सभी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया था। साथ ही मामले को जल्द निपटाने के भी आदेश दिए थे।

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