धोखाधड़ी मामला : दोषी को 2 साल की सजा

Edited By bhavita joshi,Updated: 16 Nov, 2018 08:37 AM

fraud case two years sentenced to guilty

धोखाधड़ी के मामले में जिला अदालत ने पी.जी.आई. के कर्मी को 2 साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (संदीप) : धोखाधड़ी के मामले में जिला अदालत ने पी.जी.आई. के कर्मी को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने केस में दोषी पाए गए भाग सिंह को सजा सुनाई है। भाग सिंह के खिलाफ आठ साल पहले पी.जी.आई. के अधिकारी सुखजीत सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। दोषी पर 1988 में पी.जी.आई. में बतौर अटेडैंट के तौर पर नौकरी के लिए जाली दस्तावेज जमा करवाए के आरोप थे जिसके लिए अदालत ने उसे केस में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

 पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार वर्ष 1988 में भाग सिंह ने अस्पताल में अटेंडैंट के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उसने अपना स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट पेश किया था जिसके अनुसार उसने वर्ष 1959 में ही आठवीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। जबकि वर्ष 2011 में उसके खिलाफ दी शिकायत के अनुसार अधीक्षक सुखजीत सिंह ने बताया था कि उसने 1954 में ही स्कूल छोड़ दिया था। 

अटेंडैंट पद के लिए आवेदक का 8वीं पाश होना जरूरी था
शिकायत में यह भी कहा गया था कि अटेंडैंट के पद के लिए आवेदक का आठवीं पास होना जरूरी था। जबकी शिकायत में भाग सिंह के सातवीं करने के बाद स्कूल छोड़ देने की बात कही गई थी। इस पर भाग सिंह को उसका आठवीं का सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कहा गया था जो वह पेश नही कर पाया था। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। 
 

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