Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Aug, 2019 09:06 AM
नाबालिगा से होटल के कमरे में गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने पीड़िता के जीजा और बहन सहित पांच के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
चंडीगढ़(संदीप) : नाबालिगा से होटल के कमरे में गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने पीड़िता के जीजा और बहन सहित पांच के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। केस में अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की गई है। सारंगपुर थाना पुलिस ने मई माह में पीड़िता के जीजा, बहन, परवीन, नवनीत और विकास के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 डी, 376, 376(2), 120बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया था।
बुड़ैल में होटल ले गया था जीजा :
पुलिस को दी शिकायत मे 16 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि 7 मई 2019 को उसका जीजा उसके घर आया था। वहां उसने कहा कि वह उसे अपने घर लेकर जा रहा है, लेकिन अपने घर ले जाने के बजाए वह उसे लेकर बुडै़ल के एक होटल में ले गया। होटल के कमरे में पहले से ही 4 युवक मौजूद थे। इस कमरे में उसका जीजा उसे छोड़कर चला गया।
इसके बाद कमरे में उन सभी युवकों ने उससे गैंगरेप किया। अगले दिन उसका जीजा कमरे में पहुंचा और वहां उसने भी उससे रेप किया। इसके बाद उसके जीजा के दोस्त परवीन ने भी उससे दुराचार किया। बड़ी मुश्किल से वह उनके चंगुल से निकल कर अपने घर पहुंची। उसने घर आकर सारी बात अपनी बहन को बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की थी।