नाबालिगा से गैंगरेप के 3 दोषियों को 20-20 साल कैद

Edited By Priyanka rana,Updated: 24 Jan, 2020 09:52 AM

gang rape

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने कमल, शंकर और सुरेश को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़(संदीप) : नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने कमल, शंकर और सुरेश को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर अलग-अलग 1.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

सजा सुनाए जाने से पहले तीनों दोषी अदालत में हाथ जोड़कर खड़े रहे। तीनों ने ही कम सजा करने के लिए जज के सामने परिवार की दुहाई दी। मलोया थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में पीड़िता के बयानों पर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

कॉलेज से घर नहीं लौटी थी :
थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार  29 अक्तूबर, 2017 में पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी साढ़े 16 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है और हर प्रतिदिन की तरह ही 27 अक्तूबर की सुबह कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद से वह कॉलेज से घर नहीं लौटी। 

अपने जानकारों के यहां 2 दिन तक तलाश करने के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने कुछ युवकों पर संदेह जाहिर किया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो उक्त युवकों के पास से ही पुलिस को पीड़िता मिल गई। पुलिस ने पीड़िता को परिजनों के हवाले कर उक्त तीनों युवकों को गिरफ्तार किया था। 

8 नवम्बर, 2017 को पुलिस ने पीड़िता के सी.आर.पी.सी.-164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए थे जिसमें उसने अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बारे में बताया। पीड़िता के बयानों के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवाया। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तहत मामला दर्ज किया था।

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