Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Sep, 2018 10:01 AM
सैक्टर-29 में कॉल सैंटर कर्मी युवती के साथ गैंगरेप मामले में दोनों आरोपियों मोहम्मद इरफान और कमल हसल को हथकड़ी लगाए जाने को लेकर पुलिस ने अदालत में याचिका दायर की है।
चंडीगढ़(संदीप) : सैक्टर-29 में कॉल सैंटर कर्मी युवती के साथ गैंगरेप मामले में दोनों आरोपियों मोहम्मद इरफान और कमल हसल को हथकड़ी लगाए जाने को लेकर पुलिस ने अदालत में याचिका दायर की है। दायर याचिका में पुलिस ने कहा है कि एक आरोपी मोहम्मद इरफान को सैक्टर-53 में युवती के साथ गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है जबकि आरोपी कमल हसल पर भी आपराधिक केस दर्ज है। उसका बर्ताव भी सही नही है। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हथकड़ी लगाने की इजाजत मांगी है। पुलिस द्वारा दायर याचिका पर अगली तारीख पर फैसला आएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में 12 दिसम्बर की रात सैक्टर-34 के एक कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती ने यहां से हल्लोमाजरा जाने के लिए ऑटो हायर किया था। इस समय ऑटो में एक युवत सवारी के तौर पर बैठा हुआ था। जैसे ही ऑटो चालक आयरन मार्कीट चौक पर पहुचा तो उसने यहां से ऑटो सैक्टर-29 की स्लिप रोड पर ले लिया। कुछ दूर आने के बाद उसने जंगल एरिया के पास अचानक ऑटो रोक लिया। ऑटो चालक और सवारी के तौर पर बैठे उसके साथी ने युवती को जबरन जंगल एरिया में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था।