Edited By pooja verma,Updated: 06 Jun, 2019 12:42 PM
सैक्टर-8 स्थित गोपाल स्वीट्स को अनहाईजैनिक कंडीशन्स और गंदगी में फूड बेचना महंगा पड़ा।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): सैक्टर-8 स्थित गोपाल स्वीट्स को अनहाईजैनिक कंडीशन्स और गंदगी में फूड बेचना महंगा पड़ा। डिप्टी कमिश्नर मंदीप सिंह बराड़ ने गोपाल स्वीट्स पर 15 हजार रुपए जुर्माना ठोका है। रस मलाई में से कीड़ा निकलने के बाद ही मामला सामने आया था, जिसके बाद ही फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यहां चैकिंग की थी और डी.सी. को रिपोर्ट सौंपी थी।
डी.सी. ने बताया कि यहां फूड अनहाईजैनिक कंडीशन्स में बेचा जा रहा था। गौरतलब है कि 28 नवम्बर को फूड सेफ्टी ऑफिसर ने गोपाल स्वीट्स पर चैकिंग की थी। चैकिंग के दौरान विभाग ने पाया था कि यहां पर रस मलाई, लड्डू और मिल्क केक अनहाईजैनिक कंडीशन्स में स्टोर किए थे और बेचे जा रहे थे।
इसके बाद ही टीम ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के तहत स्वीट्स का चालान किया था। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर फूड बिजनैस ऑप्रेटर के साइन करवाकर इसे कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया था।
पी.यू. की दो शॉप्स पर भी लगाई पैनल्टी
पंजाब यूनिवर्सिटी की दो शॉप्स पर भी अनहाईजैनिक कंडीशन्स में खाना बनाने और उसे बेचने के चलते कार्रवाई की गई है। डी.सी. ने दोनों शॉप्स पर 10-10 हजार रुपए पैनल्टी लगाई है। पहला मामला 5 अक्तूबर 2018 का है, जब फूड सेफ्टी ऑफिसर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट सैंटर के पास एक शॉप पर चैकिंग की थी।
इस दौरान सामने आया था कि यहां पर सैंडविच, दाल, चावल और रोल्स अनहाईजैनिक कंडीशन्स में बनाए और बेचे जा रहे थे। इसके चलते ही फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विभाग ने चालान करते हुए शॉप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की थी।
इसी दिन विभाग की एक टीम ने यहां एक और शॉप पर चैकिंग की थी, जिसमें पाया गया था कि शॉप पर सैंडविच, मंचूरियन और फ्राइड राइस अनहाईजैनिक कंडशीन्स और गंदगी में बनाए और बेचे जा रहे थे।
जिसके चलते ही विभाग की टीम ने शॉप का फूड एक्ट के तहत चालान किया था और आगे कार्रवाई के लिए इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी थी।