यू.सी.सी. पर दूसरे राज्यों से सुझाव ले रही है हरियाणा सरकार : विज

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 04 Dec, 2022 08:21 PM

government may implement uniform civil code in haryana as well

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू किया जाएगा। इसके लिए दूसरे राज्यों की सरकार से सुझाव लेकर अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन प्रदेशों में इसे लागू किया गया है या फिर...

चंडीगढ़,(पांडेय): हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू किया जाएगा। इसके लिए दूसरे राज्यों की सरकार से सुझाव लेकर अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन प्रदेशों में इसे लागू किया गया है या फिर जिन प्रदेशों में लागू करने की योजना है सरकार उनसे भी सुझाव ले रही है। विज ने कहा है कि हम यू.सी.सी. पर अध्ययन करा रहे हैं। अध्ययन करने के बाद सरकार इस पर फैसला करेगी।

 


गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। अब गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई हैं। हालांकि, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया जा चुका है। जानकारों की मानें तो यू.सी.सी. सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए ‘एक देश एक नियम’ का आह्वान करता है। फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। इसके लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधी सभी मामलों में एक सामान नियम लागू होंगे।
 

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