GST 3बी रिटर्न में देरी 100 से ज्यादा व्यापारियों को भरना होगा 4.62 करोड़ ब्याज

Edited By bhavita joshi,Updated: 26 Jun, 2019 10:39 AM

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एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने जी.एस.टी. के 3बी रिटर्न देरी से फाइल करने वाले व्यापारियों की सूची तैयार की है।

चंडीगढ़(साजन शर्मा) : एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने जी.एस.टी. के 3बी रिटर्न देरी से फाइल करने वाले व्यापारियों की सूची तैयार की है। इसमें 2017-18 और 2018-19 के वित्त वर्ष में जी.एस.टी. 3बी रिटर्न लेट फाइल करने पर करीब 100 व्यापारियों पर 4 करोड़ 62 लाख रुपए का ब्याज लगाया गया है। व्यापारियों को नोटिस भेजकर जल्द ब्याज विभाग में जमा करने को कहा गया है। 

ऐसा न करने वालों पर डिपार्टमैंट कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है। व्यापारियों को इस ब्याज का नगद भुगतान विभाग में ही करना होगा। असिस्टैंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर.के. चौधरी ने बताया कि जी.एस.टी. 3बी रिटर्न देर से भरने वाले व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं और ब्याज जमा करवाने को कहा गया है।

अभी लिस्ट बन रही, 1200 व्यापारी हो सकते हैं शामिल
डिपार्टमैंट लेट रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों पर लेट पेमैंट पैनेल्टी का ब्याज लगाने जा रहा है। डिपार्टमैंट की ओर से डीलर्स की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें करीब 1200 से अधिक नाम शामिल हो सकते हैं। इन डीलर्स से जी.एस.टी. जब से लागू हुआ है, यानि 2017-18 और 2018-19 के समय से 3बी रिटर्न समय पर न भरने पर ब्याज लगाया जाएगा। इसमें करीब 100 व्यापारियों की लिस्ट डिपार्टमैंट ने जारी करते हुए इनको ब्याज के भुगतान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है।

भुगतान कैश में होगा
मान लीजिए जीएसटी भरने का 25 जून को आखिरी दिन है और कोई व्यापारी या डीलर इसे 25 तारीख के बाद जमा करता है तो उस पर ब्याज लगाया जाएगा। इस ब्याज का भुगतान डिपार्टमेंट में कैश में करना होगा। विभागीय सूत्रों की मानें तो इस ब्याज से ही डिपार्टमैंट को लाखों का राजस्व मिल जाएगा, क्योंकि कई व्यापारियों ने तय तारीख के कई दिन बाद 3बी रिटर्न फाइल की है।

2000 के जी.एस.टी. नंबर किए कैंसल
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है, जिन्होंने छह महीने से जी.एस.टी. रिटर्न और 3बी रिटर्न फाइल नहीं की है। डिपार्टमैंट के अफसर ने अनुसार करीब 2000 व्यापारियों को चिह्नित किया गया है। इसकी लिस्ट के अुनसार इनके जी.एस.टी. नंबर को कैंसिल कर दिया गया है। 

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