GST रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाली बिल व स्टेटमैंट, दो कंपनियों पर FIR

Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Dec, 2019 09:44 AM

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जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेनदेन के जाली बिल दड़वा स्थित महादेव मेटल और मक्खनमाजरा की आर.जे. एंटरप्राइजेज कंपनी ने सैक्टर-17 स्थित एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट में जमा करवा दिए।

चंडीगढ़(सुशील) : जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेनदेन के जाली बिल दड़वा स्थित महादेव मेटल और मक्खनमाजरा की आर.जे. एंटरप्राइजेज कंपनी ने सैक्टर-17 स्थित एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट में जमा करवा दिए। 

इसके अलावा पंजाब के दो लोगों ने कस्टम विभाग को जाली ई बिल देकर इनपुट टैक्स रिटर्न लेने के लिए अप्लाई कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने उक्त मामलों की जांच की। जांच में सामने आया कि उक्त केसों में धोखाधड़ी की गई है। डिपार्टमैंट के अधिकारियों की शिकायत पर महादेव मेटल, आर.जे. एंटरप्राइजेज, पंकज गौतम व रूपिंदर पर धोखाधड़ी और साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।

पहली एफ.आई.आर.: 4 करोड़ से ज्यादा लेनदेन दिखाया
महादेव मेटल कंपनी के मालिक अभिषेक मोदगिल ने कंपनी के लिए जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। मोदगिल ने जी.एस.टी. रजिस्टे्रशन करवाने के लिए लेनदेन चार करोड़ दो लाख 136 रुपए दिखाया। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने जब कंपनी की जांच की तो पता चला कि 5 दिसम्बर 2018 को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए  कंपनी ने लेनदेन के लिए जाली बिल और जाली स्टेटमैंट बनाई हैं। 

डिपार्टमैंट ने तुरंत कंपनी का जी.एस.टी. नंबर 25 फरवरी, 2019 को रद्द कर दिया। डिपार्टमैंट की दीपा चौधरी ने अभिषेक मोदिगल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की सिफारिश की। सैक्टर 17 थाना पुलिस ने शिकायत मिलते ही महादेव मेटल कंपनी के मालिक अभिषेक मोदगिल पर एफ.आई.आर. दर्ज की।

दूसरी एफ.आई.आर. : 96 लाख का लेनदेन दिखा दिया
मक्खमाजरा की आर.जे. एंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक रजत ने कंपनी के लिए जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई किया था। कंपनी मालिक रजत ने रजिस्ट्रेशन करवाने के समय लेनदेन 96 लाख 27 हजार 444 रुपए दिखाया। 

एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने जब कंपनी की जांच की तो पता चला कि 21 सितम्बर 2018 को रजिस्ट्रेशन के समय रजत ने लेनदेन के जाली बिल बनाकर जमा करवा रखे है। उसकी कंपनी का कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इसके अलावा जाली स्टेटमैंट दी गई हैं। 

डिपार्टमैंट ने तुरंत कंपनी का जी.एस.टी. नंबर 13 फरवरी 2019 को रद्द कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट की दीपा चौधरी ने कंपनी मालिक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की सिफारिश की। सैक्टर-17 पुलिस ने कंपनी मालिक रजत पर केस दर्ज किया।

तीसरी एफ.आई.आर.: जाली ई बिल दे इनपुट टैक्स लिया 
मोहाली फेज दो निवासी पंकज गौतम और पटियाला स्थित तेग कालोनी निवासी रूपिंदर सिंह हरिका ने कस्टम विभाग से इनपुट टैक्स वापस लेने के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने कस्टम विभाग को दो करोड़ 88 लाख 61 हजार 747 रुपए के जाली ईबिल थमा दिए। 

जब कस्टम विभाग ने चैक किया तो जाली बिल पाए गए। विभाग की जांच में सामने आया कि उक्त आरोपियों ने गवर्नमैंट ट्रेजरी में कोई टैक्स जमा नहीं करवाया।  सैक्टर 17 स्थित एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी संजीव मदन की शिकायत पर पंकज गौतम और रूपिंदर सिंह हरिका पर मामला दर्ज किया गया। 

दो कंपनियों पर पहले हो चुकी एफ.आई.आर. :
जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन को लेकर जाली बिल और स्टेटमैंट देने वाली खुड्डा जस्सू के प्लाट नंबर 160 स्थित ए.के. टेडिंग कंपनी की मालकिन अनुराधा और धनास की संधू मार्कीट मेंं दुकान नंबर छह स्थित विनिता इंटरप्राइजेस कंपनी के राजीव कुमार पर सैक्टर 17 थाना पुलिस धोखाधड़ी और साजिश रचने की एफ .आई.आर. कर चुकी है। 

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