HCS पेपर लीक में फॉरैंसिक रिपोर्ट में देरी पर हाईकोर्ट सख्त

Edited By Priyanka rana,Updated: 12 Dec, 2018 11:42 AM

hcs paper leak

एच.सी.एस. (ज्यूडीशियल ब्रांच) पेपर लीक केस में मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सी.एफ.एस.एल. से रिपोर्ट्स में देरी को लेकर फटकार लगाई।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : एच.सी.एस. (ज्यूडीशियल ब्रांच) पेपर लीक केस में मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सी.एफ.एस.एल. से रिपोर्ट्स में देरी को लेकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि यदि रिपोर्ट्स में देरी हो रही है तो वह सी.एफ.एस.एल. के अफसरों को भी कोर्ट में तलब कर सकते हैं। 

यह रिपोर्ट्स आरोपियों के लैपटॉप-मोबाइल्स से डाटा खंगालने को लेकर भेजी गई थी। वहीं मामले में हाईकोर्ट ने कुलदीप नामक आरोपी को जमानत का लाभ दे दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 16 जनवरी की तारीख तय की है। इससे पहले मुख्य आरोपियों में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमैंट) डा. बलविंद्र शर्मा, सुनीता, सुशीला आदि को जमानत का लाभ मिल चुका है। 

गौरतलब है कि 109 एच.सी.एस. अफसरों की भर्ती को लेकर बीते वर्ष लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसका पेपर लीक हो गया था। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही केस की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस की एस.आई.टी. गठित की थी।

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