Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 May, 2018 11:20 AM
हरियाणा सिविल सॢवसिज (ज्यूडीशियल) प्रीलिमिनरी एगजामिनशन, 2017 से जुड़े पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की फुल बैंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हरियाणा सिविल सॢवसिज (ज्यूडीशियल) प्रीलिमिनरी एगजामिनशन, 2017 से जुड़े पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की फुल बैंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान यू.टी. पुलिस की एस.आई.टी. को कथित रूप से आरोपियों से मिलीभगत पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। गवाहों के बयान आरोपियों से सांझा किए जाने पर हाईकोर्र्ट ने नाराजगी जताई।
गवाहों के बयान सी.आर.पी.सी. 164 के तहत दर्ज किए गए थे और ट्रायल कोर्ट के आदेशों पर जानकारी सांझा की गई थी। हाईकोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि एस.आई.टी. ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी। हाईकोर्ट की फुल बैंच ने मामले में चंडीगढ़ पुलिस को एक एफिडैविट फाइल करने को कहा है कि कारण बताए कि संबंधित फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की।
हाईकोर्ट ने एस.आई.टी. को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी इसमें मिले हुए हो। आपकी मिलीभगत इस बात से साबित हो रही है कि ट्रायल कोर्ट के आदेशों को चुनौती दिए बिना आपने आरोपियों को बयानों की कॉपीज सप्लाई कर दी। इस बात को पचा पाना मुश्किल है कि आप(एस.आई.टी.) आखिर इतने दबाव में थे कि बयानों की कॉपीज आरोपियों को दे दी।
वहीं इस बात पर भी हैरानगी जताई कि केस को डिस्ट्रिक्ट अटार्नी स्तर के अफसर से हैंडल नहीं किया। एस.आई.टी. ने जवाब में कहा कि कुछ पहलुओं पर जांच जारी है। उनके पास कुछ लिंक्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है। जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। हाईकोर्ट ने मामले में सी.एफ.एस.एल. को सौंपे सैंपल्स में जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 16 मई तय की है।