ऑटो चालक से 1500 रुपए रिश्वत लेने वाला हैड कांस्टेबल दोषी करार

Edited By Priyanka rana,Updated: 06 Mar, 2020 12:42 PM

head constable convicted for taking bribe of rs 1500 from auto driver

1500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने यू.टी. पुलिस के हैड कांस्टेबल दलबीर सिंह को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को अदालत दोषी को सजा सुनाएगी।

चंडीगढ़(संदीप) : 1500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने यू.टी. पुलिस के हैड कांस्टेबल दलबीर सिंह को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को अदालत दोषी को सजा सुनाएगी। 

वर्ष 2014 में दोषी ट्रैफिक विंग में तैनात था और ऑटो चालक का चालान न काटने के एवज में 1500 रुपए मंथली लेने के आरोप में सी.बी.आई. ने उसे गिरफ्तार किया था। सी.बी.आई. ने ऑटो चालक यूनियन के प्रधान की शिकायत पर पी.जी.आई. के समीप ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

ऑटो चालक यूनियन के प्रधान ने दी थी शिकायत :
 ऑटो चालक यूनियन के प्रधान ने शिकायत दी थी कि उनकी यूनियन में करीब 30 ऑटो चालक हैं। ट्रैफिक विंग में तैनात हैड कांस्टेबल दलबीर सिंह की ड्यूटी पी.जी.आई  के पास ही लगी हुई थी। 

वह ऑटो चालकोंं का नियमों का उल्लघंन करने पर चालान न करने की एवज में 3 हजार रुपए मंथली रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसके बाद सौदा 1500 रुपए माह पर तय हुआ। वहीं परेशान होकर इस बात की शिकायत प्रधान ने सी.बी.आई. से की। जब 17 जुलाई को पी.जी.आई. के पास दलबीर को वह पैसे देने गया तो वहां पहले से ट्रैप लगाकर मौजूद सी.बी.आई. टीम ने दलबीर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।

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