हैल्थ इंश्योरैंस कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, फोरम ने लगाया जुर्माना

Edited By pooja verma,Updated: 19 Dec, 2019 12:20 PM

health insurance company did not pay claim forum imposed penalty

पी.जी.आई. में इलाज के बाद इंश्योरैंस कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता को क्लेम नहीं देना महंगा पड़ गया।

चंडीगढ़ (राजिंद्र) : पी.जी.आई. में इलाज के बाद इंश्योरैंस कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता को क्लेम नहीं देना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने रेलिगेयर हैल्थ इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को 1,84,323 लाख रुपए अदा करें। साथ ही मानसिक पीड़ा झेलने के लिए 25 हजार रुपए व मुकदमा खर्च के तौर पर 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।

 

यह है मामला :
चंडीगढ़ के सैक्टर-21 में रहने वाली रंजीत मिन्हास (60) ने उपभोक्ता फोरम में सैक्टर-9 चंडीगढ़ व गुरुग्राम स्थित रेलिगेयर हैल्थ इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उसने अपनी इंश्योरैंस उक्त कंपनी से करवाई थी। 

 

इस दौरान वर्ष 2016 में उसके सीने में दर्द हुआ, जिसके चलते उन्हें पी.जी.आई. में ले जाया गया था। वहां उनका उपचार चला, इस दौरान उन्होंने कंपनी को इस संबंध में जानकारी दी थी और कंपनी से आग्रह किया था कि उन्हें इलाज में आए खर्चे को दिया जाए लेकिन कंपनी ने इन्कार कर दिया। 

 

कंपनी का कहना था कि शिकायतकर्ता पहले से ही बीमार था। इस संबंध में उनको जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके लिए उनका क्लेम रद्द किया गया है लेकिन फोरम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उक्त कंपनी को इंश्योरैंस क्लेम 12 प्रतिशत ब्याज सहित देने के लिए कहा है। फोरम के आदेशों की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी।

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