इम्प्लाइज हाऊसिंग स्कीम को लेकर हाईकोर्ट से कर्मियों को मिली बड़ी राहत

Edited By Priyanka rana,Updated: 17 Aug, 2019 03:01 PM

high court

सैक्टर-53 में इम्प्लाइज हाऊसिंग स्कीम के तहत करीब 4000 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

चंडीगढ़(रमेश) : सैक्टर-53 में इम्प्लाइज हाऊसिंग स्कीम के तहत करीब 4000 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्मियों की अपील पर चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा जारी आवेदन (कंसैंट) की अंतिम तारीख जोकि शुक्रवार थी, पर रोक लगाते हुए हाऊसिंग बोर्ड द्वारा अंतिम तारीख घोषित करने पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। 

खुद की केस की पैरवी :
वकीलों की हड़ताल के चलते शुक्रवार को कर्मचारी खुद ही हाईकोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में पेश होकर अपने मामले की पैरवी कर कर्मियों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने वर्ष 2008 में हाऊसिंग के लिए प्रशासन से जमीन अलॉट करने को कहा था जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सैक्टर-53 में जमीन अलॉट की थी। 

यू.टी. के 6000 कर्मियों ने घर के लिए आवेदन किया था जिसमें से 3920 के आवेदन सही पाए गए थे, जिन्होंने 56 करोड़ रुपए हाऊसिंग बोर्ड में अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करवाए थे लेकिन बोर्ड वह रकम प्रशासन को नहीं दे सका, जिसके चलते उन्हें जमीन नहीं मिल पाई।

फ्लैट्स की कीमतें 10 गुना से अधिक बढ़ा दी :
वर्ष 2010 में कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन उन्हें जमीन देने को तैयार हो गया था। जमीन मिलने के बाद सी.एच.बी. ने कर्मियों को दिए जाने वाले फ्लैट्स की कीमतें 10 गुना से अधिक बढ़ा दी, जो 2 कमरों वाले फ्लैट्स 13 लाख में दिए जाने थे। उनकी कीमत 1.46 करोड़ तक घोषित कर दी जोकि कर्मियों को पहुंच से बाहर है। 

बोर्ड द्वारा निर्धारित रेट के खिलाफ यू.टी. इम्प्लाई हाऊसिंग एसोसिएशन ने पुन: हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अभी निर्णय नहीं आया है। हाऊसिंग बोर्ड ने कर्मचारियों को शुक्रवार 16 अगस्त तक कंसैंट देने को कहा था लेकिन कर्मी हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड तब तक हाऊसिंग स्कीम के कंसैंट या आवेदन के लिए तारीख घोषित नहीं कर सकेगा, जब तक पैंडिंग केस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। 

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