कंजर्वेटर ऑफ फॉरैस्ट्स एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पेश करें एफिडैविट : हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 May, 2018 10:40 AM

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के चैंबर्स और मल्टीलैवल पार्किंग के वर्ष 5 वर्ष पुराने केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कंजर्वेटर ऑफ फॉरैस्ट्स एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन संतोष कुमार को एफिडैविट दायर करने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के चैंबर्स और मल्टीलैवल पार्किंग के वर्ष 5 वर्ष पुराने केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कंजर्वेटर ऑफ फॉरैस्ट्स एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन संतोष कुमार को एफिडैविट दायर करने के आदेश दिए हैं। 

हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों में उन्हें मामले में अपना पूर्व एफिडैविट स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। बुधवार केस की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने संतोष कुमार की ओर से एक लैटर पेश किया जिसमें बताया गया कि पूर्व एफिडैविट में उन्होंने संबंधित एफिडैविट फॉरैस्ट डिपार्टमैंट से उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी थी न कि यू.टी. के मास्टर प्लान के आधार पर।

हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने संबंधित लैटर को ऑन रिकार्ड लेते हुए संतोष कुमार को अपना एफिडैविट दायर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि 20 कोर्ट रूम्स, चैंबर्स व मल्टीलैवल पार्किंग के निर्माण को लेकर समग्र योजना (होलिस्टिक प्लान) पेश करें जैसा कि इसकी मंजूरी गृह मंत्रालय दे चुका है। साथ ही ओरिजनल मास्टर प्लान पेश करें। हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि मामले से संबंधित पक्ष वैकल्पिक पार्किंग स्पेस की जानकारी देंगे जिसे समग्र योजना के काम को लागू होने के समयकाल के बीच मुहैया करवाया जा सकता है। 

हालांकि इन मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और संतोष कुमार के एफिडैविट के मुद्दे पर ही सुनवाई चली। डिविजन बैंच ने मामले में यू.टी. के सीनियर स्टैंडिंग काऊंसिल सुवीर सहगल को आदेश दिए थे कि कोर्ट को वह जानकारी प्रदान करें जिसके आधार पर कंजरवेटर ऑफ फॉरैस्ट्स एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन संतोष कुमार द्वारा 24 मार्च, 2015 को एफिडैविट पेश किया गया था। केस की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। 

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