जब्त वस्तुओं को संबंधित म्यूजियम में रखवाए CBI : हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 May, 2018 12:34 PM

high court

सी.बी.आई. की ओर से वर्ष 2005 में गुरुग्राम में एक व्यक्ति के घर से 219 आर्टिफैक्ट्स/आर्टिकल्स को रजिस्ट्रेशन न करवाए जाने पर जब्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने आर्किओलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सामान कस्टडी में लेने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : सी.बी.आई. की ओर से वर्ष 2005 में गुरुग्राम में एक व्यक्ति के घर से 219 आर्टिफैक्ट्स/आर्टिकल्स को रजिस्ट्रेशन न करवाए जाने पर जब्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने आर्किओलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सामान कस्टडी में लेने के आदेश दिए हैं। 

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस दीपक सिब्बल की डिवीजन बैंच ने आदेश दिए कि सी.बी.आई. के पंचकूला मालखाने में केस प्रापर्टी के रूप में पड़े याची के सामान को नुक्सान से बचाने के लिए कहे जाने के बावजूद उचित देखरेख नहीं हो रही है तो सुपरिंटैंडैंट (आर्किओलोजिस्ट), आर्किओलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ए.एस.आई.), सैक्टर-31, चंडीगढ़ कब्जे में रसीद के तहत ले सकता है। 

इस कार्रवाई दौरान लिस्ट और फोटोग्राफ्स को देखा जा सकता है। जब्त सामान को ए.एस.आई. की ओर से किसी भी म्यूजियम में सेफ कस्टडी/डिस्पले में रखा जाए। ए.एस.आई. सामान की सेफ कस्टडी के लिए जिम्मेदार होगा। प्रतिवादी सी.बी.आई. और केंद्र ने जवाब के लिए समय मांगा जिस पर 23 अगस्त की तारीख तय की गई है। इस दौरान के लिए आदेश जारी हुए हैं। गुरुग्राम के बैजनाथ आर्यन ने केंद्र और सी.बी.आई., नई दिल्ली को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की थी। 

ब्त वस्तुओं को याची के पिता ने कई वर्षों में किया था इकट्ठा :
याचिका में कहा गया कि अप्रैल, 2005 में सी.बी.आई. ने याची के आवास पर रेड कर एंटीक चीजों के संदेह में 219 वस्तुएं सीज की थी। अगस्त, 2016 में याची को सी.बी.आई. कोर्ट ने वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन न करवाने के आरोप में दोषी क रार दिया था। अक्तूबर, 2017 में याची की सजा को अन्य कोर्ट ने बरकरार रखते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था। 

वहीं, संबंधित चीजों को द एंटीक्वीटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। याची के मुताबिक कोई भी आॢटकल 100 वर्ष से पुराना नहीं था। ऐसे में रजिस्ट्रेशन का सवाल नहीं उठता था। वह सामान फोक आर्ट्स एवं रिसर्च स्काल्र्स के लिए रखा गया था। 

याची के मुताबिक उनके पिता ने कई साल इस सामान को इकट्ठा करने में लगा दिए। कहा गया कि सी.बी.आई. के मालखानों में यह सामान खराब हो रहा है। इनकी उचित्त देखरेख के लिए याची को यह वापस किया जाए।

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