पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा सफेदे के पेड़ काटने का फैसला

Edited By Priyanka rana,Updated: 08 Oct, 2018 07:48 PM

high court

शहर में 42 सफेदे के पेड़ को काटने का चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

चंडीगढ़(रिशु) : शहर में 42 सफेदे के पेड़ को काटने का चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालकर इन पेड़ों के काटने पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही 42 पेड़ों को काटने के प्रशासन के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

दरअसल 5 अगस्त 2017 को एक फॉरेस्ट रेंजर ने शहर भर में इंस्पेक्शन कर पाया था कि शहर में 42 सफेदे के पेड़ हैं जो शहरवासियों के लिए खतरा बने हुए हैं। रिपोर्ट के आधार पर इन पेड़ों को काटने का फैसला लिया गया, जिसके तहत तीन पेड़ काट भी दिए गए है और बाकियों को काटने का काम चल रहा था इसी बीच यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि यह पेड़ शहर में अलग-अलग स्थान पर मौजूद हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी भी पेड़ को बाहर से देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी जड़ जमीन के कितने अंदर है। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर 20 नवंबर तक जवाब मांगा है।
 

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