नाइपर के डायरैक्टर की सस्पैंशन के आदेशों पर रोक

Edited By Priyanka rana,Updated: 14 Nov, 2018 08:39 AM

high court

नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाईपर) के डायरैक्टर प्रोफैसर रघुराम राव अकीनपल्ले को सस्पैंड करने के राष्ट्रपति के आदेशों के लगभग 15 दिन बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाईपर) के डायरैक्टर प्रोफैसर रघुराम राव अकीनपल्ले को सस्पैंड करने के राष्ट्रपति के आदेशों के लगभग 15 दिन बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। 

साथ ही केंद्र सरकार व अन्य प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। तब तक यह स्टे जारी रहेगा। प्रोफैसर रघुराम ने केंद्र सरकार व अन्यों को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है। 

याचिका में नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाईपर) एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा सस्पैंशन के आदेश विजिटर के रूप में दिए गए थे, जब वह संस्थान में आए थे, जिसके बाद उक्त सस्पैंशन ऑर्डर गवर्निंग बॉडी चेयरमैन ने जारी किए थे लेकिन नाइपर को एक्ट के तहत पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था, जोकि नहीं हुआ।


 

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