Edited By Priyanka rana,Updated: 17 Nov, 2018 11:04 AM
चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक्स समेत ट्रैफिक व पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर दायर अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक्स समेत ट्रैफिक व पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर दायर अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में शहर के साइकिल ट्रैकों की स्थिति को लेकर एक नक्शा प्रशासन की ओर से पेश किया गया। जिसके जरिए बताया गया कि शहर में कहां-कहां साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं और कहा-कहां बनाए जाने हैं या काम जारी है। इसकी कॉपी एमिक्स क्यूरी समेत अन्यों को प्रदान की गई।
वहीं मामले में अर्जी दायर करने वाले एडवोकेट आई.पी. सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी सैक्टर-19 स्टेट कंज्यूमर कमीशन के बाहर खड़ी गाडिय़ों के चालान हो रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसे अलग रूप से नहीं देखा जा सकता। जिस पर आई.पी. सिंह ने कहा कि स्टेट कंज्यूमर कमीशन में इतनी जगह नहीं कि एडवोकेट और उपभोक्ता अपनी गाडिय़ां खड़ी कर सकें। वहां सड़कों के किनारे रोड बंप्स होने के चलते गाडियां सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ रही हैं।
हाईकोर्ट का फिर सवाल : क्या ट्रैक से बाहर साइकिल चलाने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान है?
मामले में हाईकोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या साइकिल ट्रैकों से बाहर साइकिल चलाने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान है? इस पर प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न हाईकोर्ट ने बीती एक सुनवाई पर भी किया था मगर इस पर कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया था।
वहीं हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस 24 घंटे साइकिल ट्रैक्स की पालना करवाने के लिए खड़ी नहीं हो सकती। शहर की सड़कों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था सुचारु रूप से होनी जरुरी है ताकि कम्प्यूटराइज्ड चालान हो सकें। मामले में शहर के डिप्टी कमिश्नर समेत अन्यों द्वारा एफिडैविट पेश किए गए।