हाईकोर्ट के प्रशासन को आदेश, इंस्पैक्टर दिलशेर व गुरमुख को जल्द बनाएं DSP

Edited By Priyanka rana,Updated: 14 Dec, 2018 09:23 AM

high court

चंडीगढ़ प्रशासन की सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इंस्पैक्टर दिलशेर सिंह चंदेल और इंस्पैक्टर गुरमुख सिंह को पदों की उपलब्धता होने पर...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : चंडीगढ़ प्रशासन की सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इंस्पैक्टर दिलशेर सिंह चंदेल और इंस्पैक्टर गुरमुख सिंह को पदों की उपलब्धता होने पर तुरंत प्रोमोट करें। 

वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि आई.पी.एस. अफसर केंद्र की ओर से तय नियमों के तहत ही कार्रवाई करें। चंडीगढ़ प्रशासन व अन्यों की ओर से कैट के आदेशों को चुनौती देते हुए बीते वर्ष हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। याची पक्ष ने कैट के 26 अप्रैल, 2017 के आदेशों को चुनौती दी थी। मामले में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पैक्टर्स को भी पार्टी बनाया गया था जिन्होंने पूर्व में कैट की शरण ली थी।

हाईकोर्ट ने पाया, पदों की उपलब्धता के कारण नहीं हुए प्रोमोट :
हाईकोर्ट ने पाया कि 26 अप्रैल, 2017 के आदेशों के बाद इंस्पैक्टर ऊमराओ सिंह को डी.एस.पी. बना दिया गया। दिलशेर सिंह और गुरमुख सिंह के नामों पर चयन कमेटी ने विचार किया था, हालांकि पदों की उपलब्धता न होने के चलते वह प्रोमोट नहीं हो सके। इंस्पैक्टर चरणजीत सिंह प्रोमोट हो गए थे। हाईकोर्ट ने मौजूदा याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

डैपुटेशन पर आने थे दानिप्स कैडर के डी.एस.पी., इसलिए कैट पहुंचे थे इंस्पैक्टर :
दरससल केंद्र ने चंडीगढ़ में कुछ अफसरों को डी.एस.पी. के रूप में चंडीगढ़ डैपुटेशन पर भेजने के आदेश दिए थे। इसे लेकर प्रतिवादी यू.टी. पुलिस इंस्पैक्टर्स ने कैट की शरण ली थी, जिसमें मांग यह भी थी कि उन्हें योग्यता के आधार पर डी.एस.पी. प्रोमोट किया जाए। 

कैट ने 29 जुलाई, 2017 के आदेशों को रद्द कर दिया था जो दानिप्स कैडर के ऑफिसर्स को चंडीगढ़ में तैनाती से संबंधित थे। वहीं प्रशासन को कैट ने आदेश दिए थे कि याचियों समेत उनके  जैसी स्थिति वाले अन्य पुलिसकर्मियों की डी.एस.पी. प्रोमोशन पर विचार करें।

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