इंटर डिपार्टमैंट ट्रांसफर पॉलिसी को कोर्ट ने गैरकानूनी बताया, याचिका खारिज

Edited By Priyanka rana,Updated: 24 Jan, 2019 08:48 AM

high court

यू.टी. प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कैट द्वारा यू.टी. कर्मचारियों की इंटर डिपार्टमैंट ट्रांसफर के पक्ष में दिए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया है।

चंडीगढ़(रमेश) : यू.टी. प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कैट द्वारा यू.टी. कर्मचारियों की इंटर डिपार्टमैंट ट्रांसफर के पक्ष में दिए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया है। 

कर्मचारियों के लिए बनाई गई इंटर डिपार्टमैंटल ट्रांसफर पॉलिसी को कैट ने रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ प्रशासन ने अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान के तहत नहीं बनाई गई है। इसलिए कानूनी रूप से वैध नहीं है।

प्रशासन ने कहा था, भ्रष्टाचार रोकना था मकसद :
प्रशासन ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंटर डिपार्टमैंटल ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई थी। सैंट्रल विजीलैंस कमीशन भी अपनी सिफारिशों में कह चुका है कि किसी कर्मचारी को तीन साल से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। केंद्र सरकार की भी इस बारे में कुछ इसी प्रकार की सिफारिश है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई थी। 

इस नीति को कर्मचारियों ने सेंट्रल एडमिनस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। कैट ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए इस नीति को खारिज कर दिया था। इस नीति को खारिज करने के कैट के आदेश को चुनौती देते हुए प्रशासन ने कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसफर नीति जनहित के लिए बनाई गई है और इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहींं पड़ेगा।

फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर :
हाईकोर्ट ने यू.टी. प्रशासन की उक्त दलील को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब की नीतियां फॉलो होती हैं और पंजाब में कैडर के बाहर ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूटी कर्मी जहां तैनात थे, वही रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर है।

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