बिजनैसमैन गोयल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर

Edited By bhavita joshi,Updated: 23 Oct, 2018 12:01 PM

high court approves businessman goyal s bail

पंजाब के आई.जी. के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के केस में सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए बिजनैसमैन अशोक गोयल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब के आई.जी. के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के केस में सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए बिजनैसमैन अशोक गोयल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अशोक गोयल ने अदालत में सी.बी.आई. द्वारा उसके खिलाफ 60 दिन तक चार्जशीट पेश न करने पर सी.आर.पी.सी. की धारा-167(2) के तहत जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। अशोक को अगस्त 2018 में सी.बी.आई. ने फिरोजपुर रेंज के पूर्व आई.जी. गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नाम पर रिश्वत मांगने के केस में गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि 2 साल पहले पटियाला के एस.एस.पी. शिव कुमार के खिलाफ एक पटवारी मोहन सिंह ने शिकायत दी थी। इसी शिकायत में शिव कुमार के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए उस समय फिरोजपुर रेंज के आई.जी. के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, क्योंकि उस केस की जांच आई.जी. ढिल्लों को ही सौंपी गई थी। पटवारी मोहन सिंह का कहना था कि शिव कुमार ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर अवैध तौर पर हिरासत में रखकर टॉर्चर किया था। इस शिकायत की जांच के लिए एस.आई.टी. का गठन किया गया। यह एस.आई.टी. उस समय फिरोजपुर के आई.जी. गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में बनी थी। 

जांच के दौरान शिव कुमार के घर में कई बार रेड की और वहां से कई दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किया। जांच के दौरान शिव कुमार को काफी परेशान किया गया। इस दौरान एक मिडिल मैन शिव कुमार से मिला और उन्हें इस मामले से निकालने के लिए आई.जी. गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नाम पर उसने रिश्वत की मांग की। शिव कुमार ने सी.बी.आई. को शिकायत दी और सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाकर मिडिल मैन अशोक गोयल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

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