Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 May, 2018 10:29 AM
गला दबा कर पति की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी मृतक की पत्नी माया और उसके प्रेमी मनोज को उम्र कैद की सजा सुनाई।
चंडीगढ़ : गला दबा कर पति की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी मृतक की पत्नी माया और उसके प्रेमी मनोज को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों को हत्या की धारा-302 के तहत दोषी करार दिया था।
पिछले साल संबधित थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार मृतक राम बिलास के भाई राजू ने आरोप लगाते थे कि उसकी भाभी माया और मनोज के बीच अवैध संबध हैं जिसके चलते ही दोनों ने मिलकर उसके भाई राम बिलास की गला दबाकर हत्या की है। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज गिरफ्तार किया था।