Edited By bhavita joshi,Updated: 16 Dec, 2018 08:55 AM
पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले संगरूर निवासी विकास कुमार गर्ग को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (सुशील): पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले संगरूर निवासी विकास कुमार गर्ग को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई किन्हीं कारणों से संगरूर से चंडीगढ़ की जिला अदालत में ट्रांसफर हुई थी। दायर मामला 3 जनवरी, 2012 का है। संगरूर निवासी बिनू की शादी 1999 में न्यू अनाज मंडी निवासी विकास कुमार गर्ग से हुई थी। शादी के बाद पति विकास रुपयों को लेकर अक्सर उससे मारपीट करने लगा।
पिटाई से तंग आकर वह पति को छोड़कर अपने माता पिता के पास रहने लग गई थी। कुछ दिन बाद विकास उनके घर पर आया और मारपीट न करने का वादा कर उसे साथ ले गया। 1 जनवरी, 2012 को जब पत्नी सो रही थी तो विकास ने रात के समय उस पर दातर से हमला कर दिया। उसने शोर मचाया और बाथरूम में जाकर छिप गई। बीनू ने फोन पर सूचना पुलिस और भाई को दी।