अवैध PG चलाने वालों को ग्माडा ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

Edited By Priyanka rana,Updated: 23 Sep, 2019 12:23 PM

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ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेल्पमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर में चल रहे अवैध पेईंग गैस्ट (पी.जी. हाऊसिंग) खिलाफ एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है।

मोहाली(कुलदीप) : ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेल्पमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर में चल रहे अवैध पेईंग गैस्ट (पी.जी. हाऊसिंग) खिलाफ एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। 

इस संबंध में ग्माडा के अस्टेट अफसर (हाऊसिंग) द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करके लोगों को अवैध पी.जी. अवास तुरंत ग्माडा पास रेगुल्राईज़ड करवाने के लिए कहा गया है। अगर अवैध पी.जी. चलाने वाला कोई भी मकान मालिक इसे रेगुल्राईज नहीं करवाएगा तो ग्माडा की ओर से उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

निजी नोटिस नहीं भेजे जाएंगे :
नोटिस में यह भी कहा गया है कि गैरकानूनी चल रहे पी.जी. को रेगुल्राईज करवाने में जो लोग असफल रहेंगे और उन्होंने अवैध पी.जी. आवास को बंद नहीं किया तो उन्हें अब कोई भी निजी नोटिस नहीं भेजा जायेगा और ग्माडा द्वारा सीधी कार्रवाई कर दी जाएगी। 

ग्माडा द्वारा नोटिस में सपष्ट किया गया है कि अगर अवैध पी.जी. मालिक उन्हें रेगुल्राईज़ नहीं करवायेंगे तो पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग तथा डिवेल्पमेंट एकट 1995 की व्यवस्था अधीन उस मकान की अलाटमेंट भी रद्द की जा सकती है।

पहले भी भेजे थे नोटिस लेकिन नहीं हुई थी कार्रवाई :
बताने योग्य है कि शहर में चल रहे इन अवैध पीजी हाऊसिंग के खिलाफ गत वर्ष फरवरी माह में भी ग्माडा की ओर से शिकंजा कसा गया था। उस समय भी लोगों को नोटिस भेजे गये थे जिन में मकानों की अलाटमेंट रद्द करने की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी लेकिन ग्माडा की ओर से वह सख्ती सिर्फ नोटिसों में दिखाई दी थी, हकीकत में नहीं। अब इस बार देखना है कि क्या गमाडा इन अवैध पी.जी. के खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं।

पॉलिसी के मुताबिक रजिस्टर्ड करवाएं :
ग्माडा के अस्टेट अफसर द्वारा जारी किए गए पब्लिक नोटिस में मोहाली शहर के विभिन्न फेजों, सेक्टरों में बने मकानों तथा सेक्टर-88 स्थित पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स के अलाटियों को सूचित किया गया है कि जिन अलाटियों ने अपने मकानों व फलैटों में अवैध पीजी खोले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। नोटिस में ग्माडा द्वारा अवैध पीजी मालिकों को नोटिस जारी होने से 30 दिनों के अंदर अंदर अपने पीजी ग्माडा की पॉलिसी मुताबिक रजिस्टर्ड करवाने या फिर बंद करने के लिए कहा गया है।

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