Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Jul, 2019 11:07 AM
एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी सैक्टर-56 निवासी अमित को 10 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ(संदीप): एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी सैक्टर-56 निवासी अमित को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मलोया थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में अमित के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे 22 प्रतिबंधित इंजैक्शनों के साथ गिरफ्तार किया था।
10 अक्तूबर, 2017 को पुलिस टीम सैक्टर-38 वेस्ट स्थित टैक्सी स्टैंड से डड्डूमाजरा कॉलोनी की तरफ पैट्रोलिंग करते हुए आ रही थी। पुलिस को देखकर यहां एक शख्स ने अपना रास्ता बदल लिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली तो लिफाफा मिला, जिसमें 22 प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए।