Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Jul, 2019 09:39 AM
गत वर्ष एक बच्ची से हुए रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
मोहाली(कुलदीप) : गत वर्ष एक बच्ची से हुए रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत ने दोषी अमोल चौहान निवासी नयागांव को सजा सुनाई। उस पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया गया।
घटना गत वर्ष मार्च 2018 को हुई थी। नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 9 वर्षीय बेटी अपने घर के आगे खेल रही थी। उनका पड़ोसी अमोल चौहान उसे खाने की चीजों का लालच देकर अपने घर ले गया। जब बच्ची काफी देर तक घर वापस नहीं आई तो उसकी पत्नी ने अमोल के घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला।
बाद में पता चला कि युवक ने उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने अमोल चौहान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 12 वर्ष कैद और 10 हजार जुर्माना जबकि धारा 365 में पांच वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।