Edited By Priyanka rana,Updated: 08 Sep, 2019 12:18 PM
प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करने वाले दड़वा निवासी सूरज को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(सुशील) : प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करने वाले दड़वा निवासी सूरज को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। दायर मामला अक्तूबर 2017 का है। सैक्टर-26 थाना पुलिस अपराधिक वारदात रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट के पास पैट्रोलिंग कर रही थी।
इस दौरान टीम को एक युवक बैग लेकर आता दिखा। युवक ने पुलिस को देखकर रास्ता बदल लिया। पुलिस टीम को युवक पर शक हुआ और उसे थोड़ी दूर जाकर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उससे 26 प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए थे। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।