Edited By Priyanka rana,Updated: 01 Feb, 2020 10:32 AM
टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर 4 साल के बच्चे को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी प्रदीप को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप) : टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर 4 साल के बच्चे को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी प्रदीप को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। केस के अनुसार बच्चे की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि एक दिन उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई।
महिला ने बेटे के साथ खेलने वालों बच्चों से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाला प्रदीप उसे टॉफी और चॉकलेट दिलवाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था और वहां पर उसके साथ कुकर्म किया था। इस बात का पता लगते ही उसकी मां ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे का मैडीकल करवाने के बाद दोषी प्रदीप के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।