Edited By bhavita joshi,Updated: 24 Dec, 2018 09:18 AM
जनरल कोर्ट मार्शल ने रविवार को असम राइफल में तैनात रहे एक मेजर जनरल को महिला ऑफिसर से ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए बर्खास्त किए जाने का फैसला सुनाया है।
चंडीगढ़(हांडा): जनरल कोर्ट मार्शल ने रविवार को असम राइफल में तैनात रहे एक मेजर जनरल को महिला ऑफिसर से ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए बर्खास्त किए जाने का फैसला सुनाया है। जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसले को लागू करने के लिए एक प्रति आर्मी चीफ को भेज दी है। मेजर जनरल को आर्मी एक्ट की धारा 69 व भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी पाया गया है। दोषी करार दिए गए मेजर जनरल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसे बड़े अधिकारियों की शह पर फंसाया गया है, वह उक्त फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देंगे।
जीरकपुर के पास के एरिया में स्थित जनरल कोर्ट मार्शल में मामले की सुनवाई देर शाम तक चली और फैसला सुनाया गया। मेजर जनरल पर एक महिला सैन्य ऑफिसर ने जून, 2018 में आरोप लगाया था कि उन्होंने एक दिन देर शाम उसे अपने कार्यालय में बुलाया और छेड़छाड़ की और शील भंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद मामला जनरल कोर्ट मार्शल तक पहुंचा था, जहां तमाम सबूत मेजर जनरल के खिलाफ गए।
नागालैंड में तैनात थे, वहीं लगे थे आरोप
घटना के वक्त मेजर जनरल असम राइफल में इंस्पैक्टर जनरल के तौर पर नागालैंड में तैनात थे, जहां उन पर यह आरोप लगे थे। जिसके बाद उनका ट्रांसफर रांची स्थित 17 कॉप्र्स में कर दिया गया था और अम्बाला में अनुशासनात्मक ट्रायल शुरू किया गया था। मेजर जनरल ने उन पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी दिल्ली आम्र्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी, जहां उन्होंने साजिशन उन्हें फंसाने की बात कही थी।