Edited By pooja verma,Updated: 26 Nov, 2019 01:26 PM
25 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने सब इंस्पैक्टर कुलवरणजीत सिंह और बिचौलिए सुभाष को दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़ (संदीप): 25 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने सब इंस्पैक्टर कुलवरणजीत सिंह और बिचौलिए सुभाष को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को 27 नवम्बर को सजा सुनाई जाएगी। सैक्टर-28 निवासी मनप्रीत की शिकायत पर सी.बी.आई. ने वर्ष 2012 में रिश्वत मामले में दोनों दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाकर किया था एस.आई. और बिचौलिए को गिरफ्तार : केस के अनुसार 24 सितम्बर, 2012 को मनप्रीत ने सी.बी.आई. को दी शिकायत में बताया था कि उसका कजन हरबंस मनीमाजरा स्थित इंदिरा कॉलोनी में रहता है। 2 दिन पूर्व ही उसके भाई का अपने पड़ोसी भीषण के साथ पीने के पानी की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया था उसके भाई ने पड़ोसी पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया था।
भीषण ने हरबंस के खिलाफ मनीमाजरा थाने में शिकायत दी थी। केस की जांच का जिम्मा सब इंस्पैक्टर कुलवरणजीत के पास था। कुलवरणजीत ने हरबंस पर हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज न करने के लिए 30 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उसने पैसे की मांग सुभाष के जरिए की थी।
सुभाष ने 25 हजार रुपए में डील तय करवा दी। इसके बाद मनप्रीत ने इस बात की सी.बी.आई. को दी। शिकायत की जांच करने के बाद सी.बी.आई ने ट्रैप लगाकर पैसे लेते हुए सुभाष को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और बाद में जांच के आधार पर एस.आई. कुलवरणजीत को मनीमाजरा थाने से गिरफ्तार किया था।